RTE Admission Rule: शिक्षा का अधिकार अनिमियम अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिले के प्रस्वीकृति व निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में कमजोर व अलाभकारी समूहों के बच्चों के नामांकन को लेकर आवेदन की पक्रिया दो जनवरी 2026 से शुरू होगी.
आरटीई के तहत नामांकन की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया 2 जनवरी 2026 से शुरू होगी. यह प्रक्रिया जिले के निजी और प्रस्वीकृत विद्यालयों में पहली कक्षा के लिए लागू की गई है. कमजोर और अलाभकारी वर्ग के बच्चे इस योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले सकेंगे
अंतिम तिथि 31 जनवरी, सत्यापन 2 फरवरी तक
आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है. आवेदन की जांच और सत्यापन 3 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक किया जाएगा. यह प्रक्रिया ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी.
विद्यालय का आवंटन और नामांकन की समयसीमा
- विद्यालय आवंटन की तिथि: 6 फरवरी 2026
- नामांकन की तिथि: 7 फरवरी से 21 फरवरी 2026 के बीच
चयनित छात्रों को आवंटित विद्यालयों में इस अवधि में नामांकन अनिवार्य रूप से लेना होगा.
किन बच्चों को मिलेगा नामांकन का लाभ?
आरटीई एक्ट की धारा 12(1)(सी) के तहत दो वर्गों के बच्चे नामांकन के लिए पात्र होंगे:
1. अलाभकारी समूह (Disadvantaged Group):
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), अल्पसंख्यक समुदाय
- माता-पिता की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए
2. कमजोर वर्ग (Weaker Section):
- सभी जातियों/समुदायों के बच्चे जिनकी अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम है
उम्र सीमा: बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2026 तक 6 वर्ष पूरी होनी चाहिए.
योग्य जन्म तिथि: 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच जन्मे बच्चे ही पात्र हैं
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची
आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- अभिभावक का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र (यदि तुरंत न हो तो 3 माह के भीतर देना अनिवार्य)
- अभिभावक और बच्चे का आधार कार्ड (नामांकन के बाद भी दिया जा सकता है)
- मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- सक्रिय मोबाइल नंबर
विद्यालयों को देनी होगी नामांकन क्षमता की जानकारी
22 से 31 दिसंबर 2025 के बीच, सभी प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को पोर्टल पर अपनी नामांकन क्षमता की जानकारी देना अनिवार्य होगा. इस समयावधि में विद्यालय को अन्य प्रशासनिक विवरण भी अपलोड करने होंगे.
नामांकन प्रक्रिया: कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
- ज्ञानदीप पोर्टल पर पंजीकरण करें:
gyandeep portal पर जाकर अभिभावक को अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज कर पंजीकरण करना होगा. - आधार सत्यापन के बाद यूजर आईडी मिलेगी.
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
- विद्यालय का चयन करें – चयन दूरी के आधार पर होगा:
- 1 किलोमीटर के भीतर वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता
- 1 से 3 किमी दूर रहने वालों को दूसरी
- 3 से 6 किमी की दूरी वालों को तीसरी प्राथमिकता के आधार पर आवंटन मिलेगा.
योजना का उद्देश्य और लाभ
आरटीई योजना का मकसद सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिलता है. इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निजी शिक्षा तक पहुंच मिलेगी. राज्य सरकार की यह पहल समानता और समावेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है.






