Rule Changed: साल 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले देशभर के करोड़ों लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना जरूरी हो गया है. अगर आपने इनमें से कोई काम अब तक नहीं किया है, तो नए साल में आपकी जेब पर असर पड़ सकता है और बढ़ते टैक्स, महंगे दाम और रुकते रिफंड जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जानिए किन 4 कामों को 31 दिसंबर से पहले निपटाना बेहद जरूरी है.
1. महंगी होने से पहले खरीदें अपनी पसंद की गाड़ी
मारुति, टाटा, हुंडई और एमजी जैसी कार कंपनियां नए साल में अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही हैं. MG मोटर ने तो पहले ही अपने वाहनों की कीमतों में 2% तक की वृद्धि की घोषणा कर दी है, जिससे MG हेक्टर जैसे मॉडल 38,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं. इसके अलावा लग्जरी कार कंपनियां जैसे मर्सिडीज और BMW भी 2-3% तक कीमत बढ़ाने की योजना बना चुकी हैं. इनपुट कॉस्ट (कच्चे माल की लागत) बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है. इसलिए अगर आप गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह अभी का समय सबसे उपयुक्त हो सकता है.
2. स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश का आखिरी मौका
छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की ब्याज दरों में 31 दिसंबर के बाद कटौती हो सकती है. इनमें PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटिजन स्कीम जैसी कुल 11 योजनाएं शामिल हैं. हाल ही में RBI ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया था. चूंकि सरकार हर तिमाही (जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर) में ब्याज दरों की समीक्षा करती है, इस बार दरें घटने की पूरी संभावना है.
- रेपो रेट घटने से बैंकों को कम ब्याज पर फंड मिलता है, जिससे वे FD और स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की दरें घटा देते हैं.
- ऐसे में अगर आप ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले निवेश करें.
3. आधार को पैन से लिंक करना जरूरी
अगर आपने अभी तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 से पहले यह काम जरूर कर लें. खासकर उनके लिए जिनका आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, यह जरूरी है.
लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
- पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे
- पेंडिंग रिफंड अटक सकता है
- बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से जुड़े कार्यों में बाधा आएगी
लिंकिंग न करने पर आर्थिक कार्यों में भारी परेशानी आ सकती है.
4. 31 दिसंबर तक ITR फाइल करना जरूरी, नहीं तो रिफंड अटक सकता है
अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2024-25 का ITR नहीं भरा है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक इसे भर सकते हैं. इसके बाद रिफंड क्लेम करने का मौका हाथ से निकल जाएगा.
टैक्स एक्सपर्ट आनंद जैन (CA – इंदौर) के मुताबिक:
- 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर रिफंड का अधिकार खत्म हो जाता है.
- सरकार उस रिफंड की राशि अपने पास रख लेती है, और आपको नोटिस व जुर्माना भेजा जा सकता है.
लेट फीस की जानकारी:
| कुल सालाना इनकम | लेट फीस |
|---|---|
| 5 लाख रुपये से कम | ₹1,000 |
| 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा | ₹5,000 |
ITR-U भरने पर देना होगा ज्यादा टैक्स
अगर आप 31 दिसंबर के बाद भी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो ITR-U फॉर्म के जरिए कर सकते हैं, लेकिन इस पर अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना देना होगा:
- 12 महीने के अंदर फाइलिंग: कुल टैक्स का 25% अतिरिक्त भुगतान
- 24 महीने के अंदर: कुल टैक्स का 50% अतिरिक्त भुगतान
- 36 से 48 महीने के अंदर: 60% से 70% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है
इसलिए बेहतर यही होगा कि 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल कर लें, ताकि अनावश्यक पेनल्टी से बचा जा सके.
जल्द आ रहा है नया इनकम टैक्स कानून
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा. यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा.
नए कानून के फायदे:
- टैक्स प्रणाली को सरल बनाना
- आम नागरिक की उलझनों को कम करना
- रिफॉर्म और पारदर्शिता लाना
इस बदलाव के पहले पुराने टैक्स नियमों का पालन करते हुए सभी आवश्यक कार्य समय पर निपटाना जरूरी हो जाता है.






